बालाघाट: नाबालिग से बलात्कार के आरोपी युवक को मिली आजीवन कारावास की सजा
नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वारासिवनी स्थित विशेष न्यायाधीश श्रीमती कविता इवनाती (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने आरोपी आयुष उर्फ लक्की शेण्डे (24) को दोषी पाते हुए धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 पॉक्सो अधिनियम के तहत आजीवन कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। मामला वर्ष 2021 का है,