फिरोज़ाबाद: थाना दक्षिण पर पंजीकृत अपहरण मामले में दो अभियुक्तों को दबरई कोर्ट ने सुनाई 10-10 वर्ष की सजा, तीसरे को आजीवन कारावास
थाना दक्षिण पर पंजीकृत अपहरण मामले में दो अभियुक्तों दीपचंद्र पुत्र रामचरन व गुडडी देवी पत्नी हरिया निवासीगण ग्राम दौकेली थाना मटसेना को दस दस वर्ष का कारावास व पांच पांच हजार रूपये जुर्माना व अभियुक्त हरिया पुत्र राधेलाल निवासी ग्राम दौकेली मटसेना को मंगलवार दोपहर तीन बजकर 45 मिनट करीब पर आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये जुर्माने से दंडित किया गया।