चंदौसी: चंदौसी में स्थित जिला न्यायालय संभल ने एससी एसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा और ₹23500 का अर्थदंड लगाया
थाना बनियाठेर जनपद सम्भल में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर सम्बन्धित अभियुक्त रिजवान पुत्र कलूआ निवासी मौहल्ला कुरेशियान थाना चन्दौसी जनपद सम्भल को रागिनी न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सम्भल स्थित चन्दौसी) द्वारा अभियुक्त रिजवान उपरोक्त को मुकदमा उपरोक्त में दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 23,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।