थाना बनियाठेर जनपद सम्भल में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर सम्बन्धित अभियुक्त रिजवान पुत्र कलूआ निवासी मौहल्ला कुरेशियान थाना चन्दौसी जनपद सम्भल को रागिनी न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सम्भल स्थित चन्दौसी) द्वारा अभियुक्त रिजवान उपरोक्त को मुकदमा उपरोक्त में दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 23,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।