बदायूं: मा0 न्यायालय प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आर्म्स एक्ट के मामले में 1 अभियुक्त को 2 वर्ष की सजा व ₹2000 की सजा सुनाई
Budaun, Budaun | May 19, 2026 मा0 न्यायालय प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त हरीशचन्द्र को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में 02 वर्ष के कारावास की सजा व 2000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 विनय शर्मा एवं विवेचक निरीक्षक श्री ओमप्रकाश गौतम तथा लोक अभियोजक श्री संजीव कुमार गुप्ता एडीजीसी का योगदान सराहनीय रहा।