बालोद: जिला न्यायालय में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पांच हजार अर्थदंड के साथ 20 साल की सजा हुई
Balod, Balod | Feb 9, 2024 जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) किरण कुमार जांगड़े ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी सुरेश कुमार उईके को लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 3 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 2 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।