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बलिया: जानलेवा हमले के मामले में सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो आरोपियों को सुनाई सजा

Ballia, Ballia | Jun 25, 2026
जानलेवा एक हमले के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 4-4 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपियों का नाम सगीर खान व सलाउद्दीन खान निवासीगण ग्राम सिकरिया है।
बलिया: जानलेवा हमले के मामले में सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो आरोपियों को सुनाई सजा - Ballia News