औरैया: औरैया में बाल न्यायालय ने नाबालिग को भगाकर शादी करने वाले किशोर की जमानत अर्जी खारिज की, कहा- गंभीर अपराध में नहीं म
फफूंद थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के अपहरण और शादी के मामले में बाल न्यायालय ने आरोपी किशोर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायालय ने किशोर न्याय बोर्ड के पूर्व आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करना न्याय के हित में नहीं होगा। फफूंद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 26 सितंबर 2025 को रिपोर्ट दर्ज क