नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से अनुमंडल दंडाधिकारी संजय कुमार द्वारा गढ़वा नगर परिषद एवं मझिआंव नगर पंचायत क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।जारी आदेश के अनुसार निषेधाज्ञा अवधि में बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के किसी भी प्रकार की