ओरमांझी: झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 2019 के नियमों पर लगाए गए स्टे का किया स्वागत
झारखंड हाईकोर्ट द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 2019 के नियमों पर लगाए गए स्टे का स्वागत किया गया। रविवार दोपहर करीब तीन बजे निजी स्कूल संचालकों ने हाईकोर्ट से स्टे मिलने पर खुशी जाहिर की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों के लिए न्यूनतम जमीन की शर्त को 2019 से पहले संचालित स्कूलों पर लागू न करने