गुण्डरदेही: व्यवहार न्यायालय गुंडरदेही ने जालसाजी व धोखाधड़ी के मामले में अधिवक्ता को सुनाई 6 वर्ष की कठोर कारावास की सजा
व्यवहार न्यायालय गुंडरदेही में जालसाजी व धोखाधड़ी के मामले में एक अहम फैसला सुनाया गया।थाना गुंडरदेही, अपराध क्रमांक: 136/2012 से संबंधित इस मामले में प्रकरण क्रमांक: 01/2019 के तहत अधिवक्ता किशोर कुमार अग्रवाल को दोषी पाते हुए अदालत ने विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है।न्यायाधीश प्रशांत कुमार देवांगन की अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा धारा 419 के तहत 2 वर्ष, धारा धारा 465 के तहत 1 वर्ष तथा धारा धारा 468 के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस प्रकार आरोपी को कुल 6 वर्ष के कठोर कारावास की साजा सुनाई है