आलोट अनुविभाग में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी रचना शर्मा ने आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक आयोजनों पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। यह आदेश 24 दिसंबर 2025 से अगले दो माह (23 फरवरी 2026) तक प्रभावी रहेगा।