पिपरिया - द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया अर्चना रघुवंशी के न्यायालय द्वारा आरोपी हल्कोरी उर्फ हरिराम को धारा 5/6 सहपठित धारा 10 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कारावास व 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।मामले मे शासन की ओर से पैरवी कर रहे विश