थाना पचोखरा पर पंजीकृत आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त रिंकू पुत्र राघवेन्द्र सिंह निवासी शहर नारायण थाना पचोखरा जनपद फिरोजाबाद को माननीय न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए गुरूवार दोपहर तीन बजे करीब 04 वर्ष के कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।