हुज़ूर: पेड़ों को घेरकर बनी सड़कें टूटेंगी, NGT ने दिए आदेश
Huzur, Bhopal | Apr 21, 2026 भोपाल में पेड़ों के आसपास से सीमेंट क्रांकीट सड़कें हटाने के आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिए हैं। मंगलवार को जारी आदेश के मुताबिक, पेड़ों के चारों ओर 1 मीटर जगह खुली रखना अनिवार्य होगा। एनजीटी ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण में जीवन जीना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। एक अन्य मामले में लहारपुर डैम से सीवेज नहीं मिलने के आदेश भी दिए गए|