उदयनगर: गांजा उगाने वाले आरोपी को 2 साल में मिली 10 साल की सजा
न्यायालय देवास ने शुक्रवार शाम 5 बजे मंगल सिंह पिता गुलाब सिंह भार्गव उम्र 35 वर्ष निवासी केवटिया पानी थाना उदयनगर को अवैध रूप से गांजे के पौधे की खेती करने के संबंध में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹ 1,05,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।अवैधरुप से गांजा के पौधे उगाने वाले आरोपी को पेशेवर विवेचना द्वारा 02 वर्ष 25 दिनों के भीतर दिलवाया 10 वर्ष सजा