किच्छा का चर्चित ‘खान फार्म’ विवाद पहुंचा हाईकोर्ट, प्रशासन को सख्त निर्देश
नैनीताल/किच्छा।
ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा में पिपलिया मोड़ स्थित बहुचर्चित 'कुलसुम खान फार्म' पर कब्जे और विवाद का मामला अब नैनीताल हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। फार्म में मौजूद महिलाओं, बच्चों और बेजुबान पशुओं की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए किच्छा के उपजिलाधिकारी (SDM) और संबंधित थाना प्रभारी (SHO) को आगामी सोमवार, 6 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं।
इसके साथ ही माननीय न्यायालय ने सिविल कोर्ट द्वारा गत 11 जून 2026 को जारी आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए हैं।
यह है पूरा विवाद
मामले के अनुसार, सिकंदर आलम खान द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि किच्छा के पिपलिया मोड़ स्थित कुलसुम खान फार्म पर मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है। इसमें प्रथम पक्ष कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की जेठानी सायरा वाड्रा और उनके चचेरे भाई सिकंदर आलम खान हैं। याचिकाकर्ता के मुताबिक, यह फार्म हाउस उनकी बुआ कुलसुम खान का था, जिन्होंने वर्ष 2024 में इस संपत्ति की वसीयत सायरा वाड्रा और सिकंदर आलम ....
Kichha, Udham Singh Nagar | Jul 4, 2026