चूरू की पोक्सो कोर्ट ने 8 वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को शनिवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट न्यायधीश अनिल कुमार गुप्ता ने यह फैसला सुनाया। यह मामला अगस्त 2024 में राजलदेसर थाना क्षेत्र में सामने आया था, जब शराब के नशे में आरोपी राधाकिशन रात के समय एक घर में घुस गया था।