औरैया: भाभी की हत्या के दोषी देवर को आजीवन कारावास, फफूंद थाना क्षेत्र के मुडैना रामदत्त गांव का मामला, ₹50 हजार अर्थदंड
अपर सत्र न्यायाधीश विनय प्रकाश सिंह ने फफूंद थाना क्षेत्र के गांव मुडैना रामदत्त में ससुराल में युवती की फांसी से हुई मौत पर देवर को हत्या का दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन की ओर से उक्त मामले की पैरवी कर रहे एडीजीसी अरविंद राजपूत ने बताया कि फफूंद थाना में वादी दीनदयाल ने र