रायगढ़ जिले में प्ले स्कूल चलाने के लिए अब रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) अनिवार्य है और नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई होगी, जिसका मतलब है कि सरकार अब प्री-स्कूल/प्ले-स्कूलों को विनियमित (regulate) कर रही है; इसके लिए आपको ट्रस्ट/सोसाइटी पंजीकरण, उचित जमीन, सुरक