औरैया: सदर कोतवाली क्षेत्र के छह साल पुराने मामले में अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 15 साल का कारावास, 30 हजार रुपये का अर्थदंड
विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने सदर कोतवाली क्षेत्र के समीपवर्ती गांव से एक किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 15 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने उस पर 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। उक्त मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो मृदुल मिश्र ने ब