कैराना: सीजेएम कोर्ट ने चोरी के मामले में एक दोषी को सुनाई 6 वर्ष 2 माह की कारावास व अर्थदंड की सजा
वर्ष 2016 में शामली कोतवाली में चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित कर दिया था। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कैराना स्थित सीजेएम कोर्ट ने आरोपी सावेज निवासी मोहल्ला नानूपुरा शामली को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को छह वर्ष दो माह के कारावास की सजा सुनाई और 7500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।