नगला सिंघी क्षेत्र में वर्ष 2023 में युवती से दुष्कर्म के मामले में दबरई स्थित न्यायालय ने सोमवार दोपहर तीन बजे करीब आरोपी विपिन यादव उर्फ विपिन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।