औरैया: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद, बिधूना कोतवाली क्षेत्र का 13 वर्ष पुराना मामला
विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने बिधूना कोतवाली क्षेत्र से 13 वर्ष पूर्व किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। वहीं कोर्ट ने अपहरण में सहयोग करने वाली महिला अभियुक्त को सात साल के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से सुनाई है। उक्त मामल