राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत पत्र के अनुसार, नगर निकाय क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी निर्धारित कर दिया गया है। अपर समाहर्ता अरुण कुमार सिंह ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि अब नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों को वंशावली निर्गत करने खुले निर्देश जारी किया गया है।