किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में पोक्सो न्यायालय संख्या-2 ने आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई है। न्यायाधीश दीपक कुमार ने आरोपी को आजीवन कारावास सहित विभिन्न धाराओं में दंडित किया। अभियोजन की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक कमलेश भादू ने पैरवी की।