बक्सर की जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम संजीत कुमार सिंह की अदालत ने सिकरौल थाना कांड संख्या 22/ 2018 में फैसला शनिवार को 3:30 बजे अपराह्न में सुनाया है। जिसमें अभियुक्त मुद्रिका सिंह उर्फ मदारी सिंह एवं विनोद सिंह उर्फ मंगनी सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है।