भादरा के एसीजेएम न्यायालय ने चेक अनादरण प्रकरण में अभियुक्त नरेन्द्र को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष का साधारण कारावास व 9.50 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियुक्त ने 9 लाख रुपये के ऋण की अदायगी हेतु दिया गया चेक बाउंस होने पर धारा 138 एनआई एक्ट में दोषसिद्धि पाई।