शिमला पंसस रघुनंदन सिंह ने सारठ प्रखंड में शनिवार शाम 4 बजे तक चले जन्म-मृत्यु से संबंधित प्रशिक्षण में निर्गत अवधि पर सवाल उठाया। प्रशिक्षण ले रहे पंसस ने जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2023 में बिना साक्ष्य एक साल तक प्रमाण पत्र पाने की बात कही। जबकि प्रशिक्षण दे रहे अधिकारी बिना साक्ष्य 21 दिन होने की बात कह रहे थे, बाद में संशय दूर करने की बात कही