सुल्तानपुर: 10 साल पूर्व कादीपुर में हुए बवाल में सेशन कोर्ट ने आरोपी को दी सशर्त अग्रिम जमानत,गिरफ्तारी पर लगाई रोक
कादीपुर में 10 साल पहले हुए बवाल में कोर्ट ने आरोपी जगदंबा मिश्र को सशर्त अग्रिम जमानत देते हुए सेशन कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।आरोपी के वकील अरविंद सिंह राजा ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने,चकरोड जोतने व बलवा के आरोपो को गलत बताया और कथित घटना में किसी को चोट नहीं आने की बात कही।मामले में जगदंबा के पुत्र लालता,विनीत व अंकित पर भी केस दर्ज हुआ था।