अपनी आठ मां की बच्ची को पानी में डुबोकर बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाली कलयुगी मां को आजीवन कारावास की सजा न्यायालय ने सुनाई है दरअसल करीब 1 वर्ष पुराने यह सनसनीखेज मामला वरगवा थाना क्षेत्र का है जिसमें अपर सत्र न्यायाधीश देवसर सोनम चौरसिया ने अभियुक्त मोनू तिवारी पति राम लाल तिवारी मूल निवासी ग्राम भोलगढ़ थाना चुरहट जिला सीधी व हाल मुकाम हिंडालको गेट है।