अपर सत्र न्यायाधीश सोनभद्र ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले दोषी युवक को मंगलवार दोपहर 3 बजे 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई, साथ ही 50000 रुपये का जुर्माना लगाया बता दे की जुर्माने की धनराशि में से 40000 रुपये पीड़िता को मिलेंगे इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरी सत्य प्रकाश त्रिपाठी और नीरज सिंह ने बहस किया।