छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने आज 22 अप्रैल सुबह करीब 11:00 बजे जिले को 15 जुलाई 2026 तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।जिले में संभावित पेयजल संकट को देखते हुए नलकूपों के खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। विशेष परिस्थितियों में एसडीएम की अनुमति के बाद ही नलकूप खोदे जा सकेंगे।