मरवाही: खेत में अवैध रूप से बिछाए 'झटका तार' से बच्चे की मौत, पेंड्रारोड़ कोर्ट ने आरोपी स्वरूप सिंह को सुनाई 10 साल की कठोर कैद
मरवाही क्षेत्र में कोर्ट ने एक बेहद गंभीर मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेण्ड्रारोड श्रीमती ज्योति अग्रवाल की अदालत ने खेत की रखवाली के लिए अवैध रूप से बिजली का झटका तार लगाने वाले आरोपी स्वरूप सिंह धुर्वे को एक मासूम की मौत का दोषी पाया है। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105 (भाग-2) के तहत दो