शुक्रवार को जिला उपभोक्ता आयोग कांगड़ा ने एडवांस लेकर काम न करने वाले ठेकेदार को 30 हजार रुपये 9% ब्याज सहित लौटाने, 15 हजार मुआवजा और 10 हजार मुकदमे खर्च अदा करने के आदेश दिए। शाहपुर के एक उपभोक्ता ने नई दुकान निर्माण के लिए एडवांस दिया था, लेकिन ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया और न ही पैसे लौटाए। नोटिस पर भी पेश न होने के बाद आयोग ने फैसला सुनाया।