इटावा: एसीजेएम-5 कोर्ट के न्यायाधीश ने महिला समेत 2 अभियुक्तों को सुनाई 3-3 वर्ष कारावास, 2 हजार रुपये का लगाया अर्थदण्ड
Etawah, Etawah | Sep 15, 2026 जनपद न्यायालय की एसीजेएम-5 कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा इकदिल थाने में 2005 में दर्ज किये गए मु.अ.सं. C-48/2005 धारा 323/325/504/506 मामले में देसरमऊ निवासी सरोज कुमारी पत्नी स्वर्गीय हरी सिंह व देसरमऊ निवासी अशोक कुमार पुत्र रामचन्द्र को प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों के साथ पुलिस की प्रभावी पैरवी के मद्देनजर दोषी करार देते हुए 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।