अनूपपुर: मीटर से छेड़छाड़ करने वालों की अब सीधे होगी जेल, पूरी तैयारी
विद्युत विभाग ने चेतावनी दी है कि बिजली मीटर या सर्विस लाइन से छेड़छाड़ करने वालों पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष तक की जेल, 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनों दंड हो सकते हैं,विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि किसी के बहकावे में आकर मीटर में तोड़फोड़ न करें।