चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है और नियमित रूप से सैंपल लिए जा रहे हैंसीएमएचओ डॉ. अजय सिंगला ने शुक्रवार को शाम 5:00 बजे बताया कि विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लिए खाद्य पदार्थों के सैंपल्स की रिपोर्ट में अमानक पाए जाने वालों के नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं ताकि आमजन जागरूक बन सकें