चंडी: छेड़खानी के दोषी को तीन साल की सजा, पीड़िता को मिलेगा 50 हजार रुपये मुआवजा
Chandi, Nalanda | Jul 26, 2026 जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम सह पॉक्सो स्पेशल न्यायाधीश कविन्द्र कुमार ने 13 वर्षीय दिव्यांग नाबालिग से छेड़खानी के मामले में दोषी कारू यादव को तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने पीड़िता को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का भी आदेश