पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार राकेश सिंह को दोषसिद्ध कर जेल की सजा और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। थाना कबरई में पंजीकृत मु0अ0सं0 1087/2008 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई गई। पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में गुणवत्तापूर्ण विवेचना से सजा हुई है।