लाडपुरा: गुमानपुरा क्षेत्र में अपहरण व हत्या के मामले में महिला सहित 2 आरोपियों को 10 वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माने से दंडित
Ladpura, Kota | Jun 20, 2026 जिला एवं सेशन न्यायालय कोटा में अधेड़ व्यक्ति का अपहरण व हत्या के मामले में निर्णय देते हुए मृतक के मित्रगण आरोपी बबलू पुत्र राम कल्याण निवासी आरामपुरा पटवार घर की गली खेड़ा रसूलपुर कैथून व सुनीता पत्नी रामदयाल को धारा 304 खंड द्वितीय भारतीय दंड संहिता के अपराध में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। लोक अभियोजक मनोज प