अवैध मदिरा के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्रवाई, 39,900 रुपये की मदिरा एवं लहान जब्त
इटारसी में अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर अवैध देशी-विदेशी मदिरा और महुआ लहान बरामद, आबकारी अधिनियम के तहत 10 प्रकरण दर्ज
कलेक्टर श्री आशीष वशिष्ठ के निर्देशानुसार जिले में अवैध मदिरा के विक्रय, परिवहन एवं निर्माण के विरुद्ध अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आबकारी विभाग द्वारा इटारसी शहर के डोलरिया सहित औद्योगिक क्षेत्र इटारसी में दबिश देकर अवैध मदिरा एवं लहान बरामद किया गया। दोनों कार्रवाइयों में कुल 10 प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत दर्ज किए गए हैं।
आबकारी विभाग की टीम ने इटारसी शहर के डोलरिया में दबिश देकर 18 क्वार्टर देशी मसाला मदिरा, 30 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा तथा 3 बोतल विदेशी मदिरा बरामद की। जब्त मदिरा की अनुमानित कीमत 6,300 रुपये है। इस कार्रवाई में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत 4 प्रकरण दर्ज किए गए।
एक अन्य कार्रवाई में आबकारी विभाग द्वारा वृत्त औद्योगिक क्षेत्र इटारसी में दबिश दी गई। यहां से 12 बल्क लीटर हाथ भट्टी मदिरा, 270 किलोग्राम लहान तथा 45 क्वार्टर देशी मदिरा बरामद की गई। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत 33,600 रुपये है। इस मामले में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत 6 प्रकरण दर्ज किए गए।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा। अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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