जांजगीर: जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में निजी फाइनेंस कंपनियों को दिया बड़ा झटका
जांजगीर-चांपा जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में निजी फाइनेंस कंपनियों को बड़ा झटका दिया है। न्यायालय ने एक साथ 129 आर्बिट्रेशन अवार्ड को शून्य घोषित करते हुए उनसे जुड़ी सभी निष्पादन याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने माना कि कई फाइनेंस कंपनियां मनमाने ब्याज, एकतरफा आर्बिट्रेशन प्रक्रिया और अवैध वसूली के जरिए लोगों को परेशान कर रही थीं।