19 जनवरी की शाम करीबन 6:00 बजे प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार अब चंदेरी शहर में आवासीय भवन मालिक अपने ही घर में बिना टैक्स दिए व्यवसाय नहीं कर पाएंगे क्योंकि आवासीय भवन में बिना टैक्स दिए व्यवसाय करना नगर पालिका की गाइडलाइन में अवैध है ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां नगर पालिका द्वारा वार्ड क्रमांक 1 में स्थित एक आवासीय भवन मालिक को 7 लाख का नोटिस जारी करते