कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ की निर्देशन में मुरैना जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में चाइना धागे के प्रयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत लागू किया है जो की 13 जनवरी 2026 से 15 मार्च 2026 तक प्रभावी शील रहेगा, जो भी व्यक्ति विक्रय करेगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।