बदायूं: विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में 5 वर्ष का कारावास व ₹15000 की सजा सुनाई
Budaun, Budaun | Jun 6, 2026 माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट द्वारा सिद्धदोष अभियुक्त हाकिम को अंतर्गत धारा 363,354 भादवि व 9/10 पाक्सो एक्ट के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास से एवं रु0 15,000 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 विपिन कुमार एवं विवेचक उप निरीक्षक श्री रविन्द्र सिंह तथा लोक अभियोजक श्री वीरेन्द्र सिंह वर्मा (ADGC) का योगदान सराहनीय रहा।