बलरामपुर: नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के 2 आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई 5-5 वर्ष सश्रम कारावास और ₹7,000 का अर्थदंड
ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में एसपी विकास कुमार के निर्देशन में दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान में दिनांक 16.05.2017 को वादी की तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षीगण कृष्ण कुमार यादव पुत्र भूरे यादव व सतेन्द्र कुमार यादव पर वादी की नाबालिग पुत्री को भगा ले जाने की घटना पर मुकदमा दर्ज किया गया था, संबंध में न्यायालय ने सजा सुनाई है।