दबंगों पर जमीन कब्जाने और जान से मारने की धमकी के गंभीर आरोप, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार
पैमाइश में आबादी की भूमि मिलने के बावजूद खूंटा तोड़ने का आरोप, कार्रवाई की मांग
धमकी का ऑडियो होने का दावा, बेटी का कॉलेज जाना बंद; एसपी से सुरक्षा की अपील
✒️रिपोर्ट राहुल गुप्ता
फतेहपुर जिले के थरियांव थाना क्षेत्र में भूमि विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्राम सूबेदार का पुरवा मजरे आजगवां निवासी एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने गांव के दो लोगों पर जमीन कब्जाने, झोपड़ी और पशुओं को बांधने वाले खूंटे तोड़ने, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने तथा जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से परिवार की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की है।
थरियांव/फतेहपुर। ग्राम सूबेदार का पुरवा मजरे आजगवां निवासी एक व्यक्ति ने गांव के जयसिंह यादव और अजय सिंह यादव पर दबंगई के बल पर उसकी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि उसके बुजुर्ग के नाम गाटा संख्या 270, जो आबादी की भूमि बताई जाती है, पर मकान बनाने के लिए पट्टा किया गया था और वह वर्षों से उसी स्थान पर परिवार के साथ रह रहा है।
पीड़ित के अनुसार मकान से लगी आबादी की शेष भूमि पर वह लंबे समय से झोपड़ी बनाकर पशु बांधता रहा है। आरोप है कि दोनों आरोपियों ने उसकी झोपड़ी तोड़ दी और भैंस बांधने वाला खूंटा उखाड़कर पशु को वहां से भगा दिया। विरोध करने पर गाली-गलौज, जातिसूचक टिप्पणी और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।
पुलिस और प्रशासन से की शिकायत
पीड़ित ने बताया कि उसने मामले की सूचना पुलिस चौकी हसवां, जनसुनवाई पोर्टल और बाद में पुलिस अधीक्षक फतेहपुर को प्रार्थना पत्र देकर दी, लेकिन उसके अनुसार अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। उसने यह भी कहा कि उसके मोबाइल फोन में कथित धमकी का ऑडियो मौजूद है।
पैमाइश का हवाला
पीड़ित का कहना है कि 15 जुलाई को हल्का लेखपाल मौके पर पहुंचे थे। बाद में भूमि की पैमाइश कराई गई, जिसमें विवादित भूमि को आबादी की भूमि बताया गया। पीड़ित का दावा है कि पैमाइश के बाद लेखपाल ने दोनों आरोपियों को वहां कब्जा न करने की सलाह दी थी।
दोबारा खूंटा तोड़ने का आरोप
पीड़ित ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद 6 अगस्त 2026 को आरोपियों ने फिर खूंटा तोड़ दिया। इसके बाद उसने 112 नंबर पर सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर लौट गई। पीड़ित का कहना है कि पुलिस के जाने के बाद उसे दोबारा धमकियां दी गईं।
परिवार में भय का माहौल
पीड़ित ने आशंका जताई है कि उसके साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है। उसका कहना है कि आरोपियों के डर से उसकी बेटी ने कॉलेज जाना बंद कर दिया है। उसने हाथ जोड़कर पुलिस अधीक्षक से परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है।
पुलिस का पक्ष
समाचार लिखे जाने तक पुलिस की ओर से मामले में विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था। जांच और राजस्व अभिलेखों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही पूरे प्रकरण की तथ्यात्मक तस्वीर सामने आ सकेगी।
उठ रहे हैं अहम सवाल
- पैमाइश रिपोर्ट में भूमि की वास्तविक स्थिति क्या दर्ज है?
- क्या धमकी संबंधी ऑडियो पुलिस को उपलब्ध कराया गया है?
- क्या एससी/एसटी अत्याचार निवारण कानून के तहत जांच की जा रही है?
- परिवार की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
फिलहाल मामला पुलिस और प्रशासन के संज्ञान में है। भूमि अभिलेख, पैमाइश रिपोर्ट, ऑडियो साक्ष्य और दोनों पक्षों के बयान जांच के महत्वपूर्ण आधार होंगे। निष्पक्ष जांच और समयबद्ध कार्रवाई से ही विवाद के समाधान और क्षेत्र में विश्वास बहाली की उम्मीद की जा सकती है।
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