कोल: सिविल लाइन में हत्या के मामले में दोषी को न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा, साथ में किया गया जुर्माना
Koil, Aligarh | May 21, 2025 थाना सिविल लाइन पर हत्या के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0- 10/2022 धारा 302/504 भादवि, 3(2)(v) एससी-एसटी एक्ट व धारा 30 आयुध अधिनियम 1959 में अभियुक्त अंशुल चौहान पुत्र वासुदेव सिंह निवासी गांव चांदपुर नौगांव थाना कुरावली जनपद मैनपुरी को दोषी पाये जाने पर *मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास व 27000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।