राजगढ़: 08 साल पुराने प्रकरण में छाजूराम बाइज्जत बरी, दो को मिली सजा, राजगढ़ के अधिवक्ताओं ने कहा- सत्य परेशान हो सकता है
Rajgarh, Churu | Jun 11, 2026 वर्ष 2018 से लंबित भारतीय दंड संहिता की धारा 420 एवं 411 के एक प्रकरण में अतिरिक्त मु य न्यायिक मजिस्ट्रेट हेमलता ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए छाजूराम निवासी नोराणा, थाना पाटन, जिला सीकर को आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया। छाजूराम की ओर से एड. जयवीर सिंह राठौड, एड. शोभा मिटॉल एवं एड. अशोक सिंह बीराण ने प्रभावी पैरवी की। इसी में 2 को 2-2 साल की सजा सुनाई है।