झालरापाटन: झालावाड़ में दुष्कर्मी को आजीवन कारावास, ₹50 हजार जुर्माना, SC/ST एक्ट में दोषी करार
झालावाड़ जिले के कामखेड़ा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म और एससी/एसटी एक्ट के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशिष्ट एससी/एसटी न्यायालय, झालावाड़ ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला शनिवार दोपहर सुनाया गया। न्यायालय ने बांसखेड़ा निवासी राधेश्याम पुत्र गोकुल को दुष्कर्म और एससी/एसटी एक्ट की धारा-3 के तहत दोषी करार दिया